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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»सिरमौर जिला में पंचायत संस्थानों में रिक्त पदों पर निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली संशोधन कार्यक्रम प्रारम्भ-सुमित खिमटा
    सिरमौर

    सिरमौर जिला में पंचायत संस्थानों में रिक्त पदों पर निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली संशोधन कार्यक्रम प्रारम्भ-सुमित खिमटा

    By Himachal VartaSeptember 19, 2023
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    नाहन, ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ )  जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला के ग्राम पंचायतों में जहां आकस्मिक रिक्तियां हुई है उन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के संशोधन कार्यक्रम का प्रारम्भ 19 सितम्बर 2023 से हो गया है।
    उन्होंने बताया कि राजगढ़ विकासखंड की शिलांजी पंचायत में उप-प्रधान (अनारक्षित), पांवटा साहिब विकास खंड के बद्रीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य (अनारक्षित), मुगलावाला करतारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य (अनारक्षित) माजरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य (महिला), भनेत हल्दवाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या चार में वार्ड सदस्य (महिला), नाहन विकासखंड के तहत सलानी कटोला पंचायत के वार्ड नंबर 5 में वार्ड सदस्य (अनुसूचित जन जाति महिला), संगड़ाह खंड के लुधियाना पंचायत में वार्ड संख्या एक में वार्ड सदस्य (अ.जा.), त्रिलोरधार विकासखंड की माशू पंचायत में वार्ड संख्या 2 में वार्ड सदस्य (महिला) के रिक्त पदों पर निर्वाचन होना है।
    सुमित खिमटा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली को संशोधन करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन 19 सितंबर को किया जाएगा जबकि पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 20 सितंबर से 25 सितंबर है। पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियों का निपटान करने की अवधि 28 सितंबर 2023 तक रहेगी।
    अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की अवधि 3 अक्टूबर 2023 रहेगी जबकि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान करने की अवधि 5 अक्टूबर 2023 रहेगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।
    जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में खंड विकास अधिकारी राजगढ़, पांवटा साहिब, नाहन, संगड़ाह, व त्रिलोरधार को उक्त पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचक नामावली हेतु दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षण पदाधिकारी नियुक्त किया है।

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