सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)अवैध रूप से बिना उचित दस्तावेज के फलदार पौधे लाने व बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर प्रदेश के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर इस तरह के पौधों की खेप को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निदेशक उद्यान विभाग ने भी समस्त क्षेत्राधिकारियों को अवैध रूप से लाए जाने वाले फलदार पौधे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है। यह निर्णय फलदार पौधों में लगने वाले बीमारियों को देखते हुए लिया गया है। विभाग ने किसानों व बागबानों से आग्रह किया है कि वे केवल पंजीकृत और विभागीय पौधशालाओं से फलदार पौधे खरीदें। गौर रहे कि प्रदेश में इन दिनों शरद ऋतु में लगने वाले पौधों की रोपाई का कार्य चल रहा है। इसके लिए बागबान अपनी आवश्यकतानुसार फलदार पौधे खरीद रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा बागबानों को ये फलदार पौधे मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत न करवाए गए कुछ नर्सरी उत्पादकों से भी बागबान पौधे खरीद रहे हैं।हालांकि इन नर्सरी उत्पादकों व सडक़ किनारे फलदार पौधे बेचने वालों के पौधों की गुणवत्ता पर हमेशा ही सवालिया निशान रहता है। यदि यह पौध कम गुणवत्तायुक्त होती है, तो बागबान को करीब दो से पांच साल बाद इसका पता चलता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। प्रदेश के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर इस तरह के पौधों की खेप रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर अवैध रूप से लाए जाने वाले फलदार पौधे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है। डा. कीर्ति कुमार सिन्हा वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी-एवं-सक्षम प्राधिकारी ने बागबानों से आग्रह है कि वे गैर पंजीकृत पौधशालाओं और सडक़ किनारे बिना किसी उपयुक्त दस्तावेज के बेचे जा रहे फलदार पौधों को न खरीदें।
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Friday, May 9