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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»गुर्जर कल्याण परिषद को हाटी आरक्षण पर मिला उच्च न्यायालय से स्टे
    सिरमौर

    गुर्जर कल्याण परिषद को हाटी आरक्षण पर मिला उच्च न्यायालय से स्टे

    By Himachal VartaJanuary 4, 2024
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ):- ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को मिले शेड्यूल ट्राइब के दर्जे पर प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका की सुनाई करते हुए स्टे लगा दिया गया है। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए गुर्जर कल्याण परिषद के महासचिव सोमनाथ ने बताया कि न्याय की जीत हुई है। उन्होंने न्याय पर भरोसा जताते हुए कहा कि कम से कम न्यायालय ने उनका पक्ष सुनने के लिए मौका दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट से मिले स्टे के बाद इस समुदाय को मिलने वाले तमाम लाभ फिलहाल स्थगित रहेंगे। गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल महासचिव सोमनाथ भाटिया उपाध्यक्ष नवीन कुमार सहित सैकड़ो गुर्जर समुदाय के लोगों ने माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए खुशी भी जताई है।सोमनाथ भाटिया ने कहा कि उन्हें किसी को भी आरक्षण मिले उससे उन्हें कोई एतराज नहीं मगर गुर्जरों के हक को छीन कर स्वर्ण जाति को आरक्षण दिए जाने पर उनका कड़ा एतराज रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कि यह दोहरी रणनीति समाज को बांटने का कार्य कर रही है। देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि हर वर्ग को अपना पक्ष रखने का अधिकार है।न्यायालय ने उनके पक्ष में स्टे देकर न्याय को हक के पक्ष में बताया है। यहां यह बता दें कि गुर्जर कल्याण परिषद की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में मनी कोटाला वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा बहस की गई थी। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश चीफ जस्टिस और उनके साथ न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच में लगी थी। बता दें कि इस मामले में 18 मार्च तक का स्टे दिया गया है यानी 18 मार्च तक इस आरक्षण की तमाम गतिविधियों पर हर तरह से रोक रहेगीl

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