Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • संगड़ाह अस्पताल को 30 लाख की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरकंडीशन लैब की मिली सौगात
    • हर्षवर्धन चौहान ने की जिला स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता
    • उद्योग के जीएम ने की आत्महत्या, कर्ज बना वजह!
    • ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज के छात्रों ने ज़ोनल शूटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम
    • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान की फसलों का बीमा 15 जुलाई तक होगा
    • उपायुक्त ने बैंकों को जिला की सभी पंचायतों में जागरूकता शिविर लगाने के दिए निर्देश
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, June 27
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»समिति पेड न्यूज़ पर रखेगी कड़ी नजर
    सिरमौर

    समिति पेड न्यूज़ पर रखेगी कड़ी नजर

    By Himachal VartaApril 10, 2024
    Facebook WhatsApp
    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)सुमित खिमटा ने कहा कि एम.सी.एम.सी. लोकसभा चुनाव दौरान प्रत्याशियों की ओर से जारी होने वाले संदिग्ध ‘‘पेड न्यूज’’ पर कड़ी नजर बनाये रखेगी। समिति निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत संदिग्ध पेड न्यूज को प्रत्याशी के खर्चें में जोड़ेगी।   उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से पेड न्यूज रोकने और इसे चिन्हित करने में सहयोग करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकरी ने बताया कि टी.वी., केबल और सोशल मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रसारण को पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को विज्ञापन प्रसारण से तीन दिन पूर्व विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल के लिए 7 दिन पहले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।उन्होंने कहा कि ऐसे होर्डिंग जिनमें प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, छपने की कुल संख्या होर्डिंग में नहीं छपी होगी उसे आदर्श आचार संिहंता का उल्लंघन माना जायेगा। इसलिए होर्डिंग में प्रकाशक, प्रिंटर और इसकी कुल संख्या का लिखा होना अनिवार्य हैं।उन्होंने कहा कि किसी भी सिनेमा हॉल, यू टयूब, फेस बुक, इलैक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, बल्क मैसेज, वाईस मैसेज, पेंफलैट, हैंड बिल सम्बन्धी राजनैतिक विज्ञापन का प्री- सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यूज पेपर में मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन छपने वाले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। प्री-सर्टिफिकेशन न होने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा अथवा किसी भी पूज्य स्थल का पोस्टर, म्यूजिक और निर्वाचन कार्य में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार रक्षा सैनिकों के फोटोग्राफ के इस्तेमाल अथवा किसी भी समारोह में रक्षा कमिर्यों के फोटो लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • संगड़ाह अस्पताल को 30 लाख की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरकंडीशन लैब की मिली सौगात
    • हर्षवर्धन चौहान ने की जिला स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता
    • उद्योग के जीएम ने की आत्महत्या, कर्ज बना वजह!
    • ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज के छात्रों ने ज़ोनल शूटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम
    • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान की फसलों का बीमा 15 जुलाई तक होगा
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.