नाहन( हिमाचल वार्ता न्यूज) जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमित खिम्टा ने आज यहां आदेश जारी करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान 11 नवम्बर से 15 नवम्बर तक सम्पूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ तथा ददाहू क्षेत्र में मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें लगाने तथा उपरोक्त क्षेत्रों में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
आदेशों के अनुसार इस अन्तर्राष्ट्रीय मेला में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री रेणुका जी तीर्थ में आते है और चुंकि यह मेला आम जन-मानस एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं आस्था का प्रतीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के बांये हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगडाह की तरफ और ददाहू क्षेत्र में मेला के दौरान मांस व मछली की बिक्री न हो ताकि श्री रेणुका जी तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो तथा सार्वजनिक शान्ति में व्यवधान उत्पन्न न हों।
इसके अतिरिक्त मेले के दौरान जलाल पुल से तिरमली रोड़ के साथ लगते स्थानों को मांस व मछली इत्यादि की बिक्री के लिए अस्थाई रूप से चिन्हित किया गया है।
Breakng
- शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं।
- द्राबिल में विश्व पर्यावरण दिवस तथा मिशन शक्ति योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- 129 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 11 व 12 जून को
- कैम्पस इंटरव्यू
- समाज के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व – संजय अवस्थी
- मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता शिविर का आयोजन
Sunday, June 7
