शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज) शिमला जिला में संचालित मैरिज पैलेस संचालकों को पत्र भेजे हैं। इसमें संचालकों को बिना लाइसेंस शराब न परोसने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा करने की सूरत में विभाग मैरिज पैलेस को सील कर कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकता है। विभाग ने शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आबकारी कराधान विभाग ने साफ कर दिया है कि शराब परोसने का फैसला लिया गया है तो इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने दो तरह के लाइसेंस उपलब्ध करवाए हैं। इनमें पहला 1200 रुपए में, जबकि दूसरा 1700 रुपए में बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है तो भारी जुर्माना चुकाना होगा। विभाग ऐसे मामले में आबकारी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करेगा। आबकारी विभाग का यह एक्शन प्लान शादियों के अलावा जन्मदिन और रिटायरमेंट पार्टी को लेकर भी बनाया है। विभाग ने उत्सव के मौके पर शराब परोसने का विरोध करने वाले संगठनों और आम लोगों समेत शराब विक्रेताओं से भी इस अभियान के साथ जुडऩे का आह्वान किया है।
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Tuesday, May 13