नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में तीन सालों के दौरान 65 मामलों के 76 पीड़ितों को 82.95 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है।
यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एल. आर. वर्मा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत वर्ष 2021 से 31 वर्ष 2024 तक कुल 71 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 44 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 27 का निपटारा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप पिछले तीन माह के दौरान 5 लाख 75 हजार रुपये की राहत राशि ग्यारह पीड़ितों के पक्ष में जारी की गई है। उन्होंने पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा।
उन्होंने नगर परिषद नाहन को निर्देश दिया कि समस्त शहरी निकायों में सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मियों की प्रोफाइलिंग तथा मृत्यु , राहत राशि, स्वास्थ्य बीमा, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि को नमस्ते पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।
जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठक का संचालन किया।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी सीडीपीओ सुनील शर्मा तथा संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
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Wednesday, May 14