Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
    • बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • जामना से पकड़ी 55 शीशीयां नशीला सिरप व 16,700 कैश, आरोपी गिरफ्तार
    • एवीएन स्कूल के दो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में मिला स्थान
    • मोदी की ताकत का लोहा दुनिया मानती है लेकिन भारत के विपक्षी दलों को तकलीफ़ होती है : प्रताप सिंह रावत
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, May 18
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»राजगढ़ व संगडाह विकासखंड में उचित मूल्य की दुकानों के लिए 27 जनवरी तक करें आवेदन- नरेंद्र धीमान
    सिरमौर

    राजगढ़ व संगडाह विकासखंड में उचित मूल्य की दुकानों के लिए 27 जनवरी तक करें आवेदन- नरेंद्र धीमान

    By Himachal VartaJanuary 7, 2025
    Facebook WhatsApp

    नाहन( हिमाचल वार्ता न्यूज) जिला सिरमौर के विकासखंड  की ग्राम पंचायत नईनेटी के ग्राम नईनेटी के वार्ड नं0-3, ग्राम पंचायत भानत के ग्राम भानत के वार्ड नं0-1 तथा विकास खंड संगडाह की ग्राम पंचायत खूड द्राबिल के ग्राम खूड द्राबिल व ग्राम पंचायत शिवपुर के ग्राम अरट में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित है जिसके लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं विभागीय वेबसाईट   emerginghimachal.hp.gov.in  पर ऑन लाइन माध्यम से 27 जनवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते है।
    जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ, मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तिय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी  परिवार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
    उन्होंने बताया कि यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य का सांसद अथवा विधायक व स्थानीय निकायों में से किसी भी पद पर चुने हुए न होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है।
    उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर या दूरभाष नं0-01702-222558 पर भी संपर्क कर सकते है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
    • बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • जामना से पकड़ी 55 शीशीयां नशीला सिरप व 16,700 कैश, आरोपी गिरफ्तार
    • एवीएन स्कूल के दो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में मिला स्थान
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.