नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज़)(एसपी जैरथ):- जिला सिरमौर के सभी कमर्शियल गाडिय़ों के मालिकों को 31 मार्च तक या उससे पहले ही इस स्पेशल पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। इसके पश्चात विभाग द्वारा कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यदि 31 मार्च तक किसी भी गाड़ी की देनदारी पूरी नहीं की जाती है, तो गाड़ी मालिक अपने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विस जैसे कि वाहन की पासिंग या परमिट के नवीनीकरण इत्यादि का लाभ नहीं ले सकेगा और लंबितपड़ी राशि को पूरी पेनल्टी के साथ एक्साइज विभाग के पास ही जमा करवाना होगा। इसी सिलसिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान द्वारा विभिन्न मालिकों के साथ बैठक की गई और इस बारे सूचना दी गई। साथ ही सभी से आग्रह भी किया गया कि वह इस बारे उनके परिचित अन्य गाड़ी मालिक को भी अवगत करवाएं और संबंधित पंजीयन कार्यालय में 31 मार्च से पहले पहले उक्त टैक्स संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने वाहन के टैक्स की री-असेसमेंट करवाकर टैक्स क्लीयरेंस करवा लें, ताकि निर्धारित अवधि के पश्चात भी वह अपने गाड़ी का संचालन सुचारू रूप से कर सकें।
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Monday, June 30