नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ):- दोनों दोषियों को सुनाई गई कैद और जुर्माने की सजा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संख्या-1 विकास गुप्ता की अदालत ने पांवटा साहिब में 10 साल पुराने चोरी के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अक्षय उर्फ वोडा और अर्जुन, दोनों गांव माजरा के निवासी हैं। अदालत ने आईपीसी की धारा 457 के तहत 5 साल की कैद और ₹5,000 जुर्माना तथा धारा 380 के तहत 3 साल की कैद और ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला से हुई थी चोरी
यह मामला 27 नवंबर 2015 को सामने आया था जब राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला से मिड-डे मील के बर्तन चोरी हो गए थे। शिकायत स्कूल के मुख्याध्यापक दिनेश कुमार ने दर्ज करवाई थी, जिसके बाद माजरा पुलिस चौकी में एफआईआर संख्या 412/15 दर्ज हुई। ASI प्यार सिंह ने मामले की जांच की ।
बर्तन समेत आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए
2 दिसंबर 2015 को माजरा इलाके में वाता पुल के पास पुलिस को सफेद बोरे लेकर जाते दो युवक दिखे, जो पुलिस को देखकर घबरा गए। शक के आधार पर उन्हें पकड़ा गया और तलाशी लेने पर मिड-डे मील के चोरी हुए बर्तन बरामद हुए, जिनकी पहचान स्कूल प्रधानाचार्य ने की। अदालत में पेश हुए 9 गवाह, न्यायिक प्रक्रिया पूरी
मामले में सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने अभियोजन की ओर से 9 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए। सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। यह फैसला न्यायपालिका की प्रभावशीलता और कानून के सम्मान की पुष्टि करता है।