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    Home»हिमाचल प्रदेश»मंडी»एसडीएम ने जारी किए आदेश, लाईसेंस लेना अनिवार्य
    मंडी

    एसडीएम ने जारी किए आदेश, लाईसेंस लेना अनिवार्य

    By Himachal VartaOctober 8, 2025
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    मंडी  ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):-    दीपावली पर्व के मद्देनज़र उपमण्डल सरकाघाट में पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर लिया गया है। एसडीएम सरकाघाट स्वाति डोगरा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि पटाखों की बिक्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) सरकाघाट मैदान की जाएगी।
    एसडीएम डोगरा ने कहा कि सरकाघाट बाजार की संकीर्ण गलियों और भीड़भाड़ को देखते हुए पटाखों की बिक्री केवल खुले मैदान में ही वैध होगी, जिससे आगजनी जैसी घटनाओं की संभावनाओं को रोका जा सके।
    उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही करने की अनुमति होगी और इसके लिए इच्छुक व्यक्ति एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बिना लाईसेंस के पटाखों की बिक्री करना कानूनन अपराध माना जाएगा।
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