नाहन( हिमाचल वार्ता न्यूज) जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया है कि 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2025 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2025 के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकाने नहीं लगेंगी तथा संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान मांस/मछली इत्यादि की बिक्री के लिए स्थान जलाल पुल के अंतिम छोर तिरमली दयाड रोड के बाई ओर अस्थाई रूप से चिन्हित करने के आदेश जारी किए हैं।
Breakng
- जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन
- एम.सी. सदस्यों की भूमिका एवं जिम्मेदारी’ विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
- चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की बैठक
- वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
- सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
Friday, July 24
