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    Home»हिमाचल प्रदेश»ऊना»तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस आवेदन की तिथि अब 30 नवम्बर तक बढ़ी
    ऊना

    तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस आवेदन की तिथि अब 30 नवम्बर तक बढ़ी

    By Himachal VartaNovember 17, 2025
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    ऊना  ( हिमाचल वार्ता  न्यूज़ ):-   नगर  निगम ऊना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों के प्रभावी अनुपालन और दुकानदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस आवेदन एवं नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है।
    संयुक्त आयुक्त नगर निगम ऊना मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एवं अन्य निकोटीन उत्पाद बेचने वाले सभी दुकान मालिक 30 नवम्बर तक अपना व्यावसायिक लाइसेंस बनवा या नवीनीकृत करवा सकते हैं।
    उन्होंने कहा कि तिथि बढ़ाने का उद्देश्य व्यापारियों को नियमों की जानकारी देना और उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है।
    संयुक्त आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में मिले आवेदनों का विधिवत सत्यापन करने के बाद संबंधित लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
    उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी होने के पश्चात बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान भी शामिल है।
    उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे विस्तारित तिथि का लाभ उठाते हुए समय पर अपने लाइसेंस संबंधी कार्य पूरे करें।
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