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    मंडी

    स्कूल परिसर से निर्धारित दूरी तक ट्रांस फैट भोज्य पदार्थों की बिक्री पर रोक- अपूर्व देवगन

    By Himachal VartaDecember 22, 2025
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    मंडी, ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):-    उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी जिला में स्कूलों के समीप स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण व रोक के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग सहित स्कूल प्रबंधन का भी सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। वे आज यहां सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
    उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ट्रांसफैट युक्त भोज्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को पाठशाला के मुख्य द्वार पर आवश्यक सूचना पट्ट स्थापित करने का प्रावधान है। स्कूल परिसर में भी ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण न करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। पाठशाला परिसर से बाहर दोनों ओर निर्धारित दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण का जिम्मा सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन का होगा।
    उन्होंने ईट राइट मुहिम से विभिन्न स्कूलों को जोड़ने के लिए लक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दिए। बाजार में घटिया एवं नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के दृष्टिगत विभाग को कड़ी निगरानी रखने व नियमित आधार पर नमूने उठाकर उनकी जांच सुनिश्चित करने को कहा। विशेषतौर पर पनीर व अन्य दैनिक उपभोग के भोज्य पदार्थों में मिलावट इत्यादि की संभावनाएं न्यून करने के लिए इनकी गुणवत्ता व नमूना जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके अतिरिक्त तंबाकू इत्यादि नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के दृष्टिगत प्रयासों में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
    बैठक में बताया गया कि इस वर्ष एक जून से लेकर 19 दिसंबर, 2025 तक जिला में 205 निरीक्षण किए गए। इस अवधि में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 137 नमूने जांच के लिए उठाए गए। इनमें से 91 की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिनमें 20 नमूने निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए हैं। यह भी बताया गया कि विभिन्न मामलों में लगभग पांच लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।
    सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन एल.डी. ठाकुर ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया।
    बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, नगर निगम मंडी के आयुक्त रोहित राठौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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