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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक
    सिरमौर

    उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक

    By Himachal VartaJuly 1, 2026
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में खाद्य सुरक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई।
    बैठक में उपायुक्त ने कहा कि लोगों को उच्च गुणवत्ता तथा स्वच्छरू खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम -2006 का मुख्य उद्देश्य है। खाद्य व्यापारी को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, इसके लिए  व्यापारी  स्वयं या लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
    उन्होंने बताया कि वित वर्ष 2025-26 के दौरान जिला सिरमौर में 5963 खाद्य व्यपारियों का पंजीकरण हुआ है जोकि वित वर्ष 2024-25 की अपेक्षा 8 प्रतिशत अधिक है।
    उपायुक्त ने शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वह स्कूलों में मिड-डे-मिल तथा आंगनवाडी़ केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत खाद्यान्नों का उचित भंडारण करवाना सुनिश्चित करें तथा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिड-डे-मिल व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इस संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाए।
    बैठक में बताया गया कि गत वर्ष अप्रैल-2025 से जून-2026 तक 201 खाद्य व्यपारियों की दुकानों के निरीक्षण किए गए तथा इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 120 विधिक सैंपल तथा 180 सर्विलांस सैंपल लिए गए जिसमें 30 सैंपल फेल हुए है, फेल सैंपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
    यह भी बताया कि गत वर्ष के दौरान 28 मामलांे पर कार्रवाई करते हुए 3 लाख, 57 हजार, 500 रुपये जुर्माना लगाया गया तथा 02 मामलों को क्रिमीनल श्रेणी  में रखते हुए न्यायालय द्वारा 01 दिन की सजा और 01 लाख, 10 हजार रुपये का जुर्माना लगया गया।
    बैठक में बताय कि सिरमौर जिला में गत वित वर्ष के दौरान राजगढ़, पांवटा साहिब, सतौन तथा ददाहु में शिविर आयोजित कर 256 खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
    जिला सिरमौर में एक खाद्य सुरक्षा वाहन क्रियाशील है जिसके द्वारा व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के अतिरिक्त विभिन्न खाद्य पदार्थों, डेयरी, खाद्य तेल, पानी और मिठाइयों के सैंपल भी एकत्रित किए जाते है तथा मौके पर ही रिपोर्ट भी दुकानदारों तथा उपभोक्ताओं को दिखाई जाती है।
    बैठक में बताया गया कि मंदिर तथा गुरुद्वारा में भंडारों व लंगर हेतु भी प्रमाण पत्र दिए जाते है जोकि 02 वर्ष के लिए वैध होते है।
    सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अरुण चौहान ने बैठक में मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया।
    इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय रमाकांत ठाकुर, डीएफएससी शमशेर सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रियंका कश्यप सहित समिति के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।

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