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    सिरमौर

    सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी

    By Himachal VartaJuly 18, 2026
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)  मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर के 270 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही की वित्तीय सहायता के रूप में 24.30 लाख रुपये की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है।
    यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन अब स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र व्यक्ति जो गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं तथा बीमारी और शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके उपचार एवं दैनिक जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके।
    उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर एवं कार्य करने में असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कैंसर, किडनी फेलियर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किन्सन रोग तथा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित/शारीरिक अक्षमता वाले पात्र व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना से वंचित पात्र व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के ई-कल्याण पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
    उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदक लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, बैंक या डाक घर बचत खाता, आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र), चिकित्सा प्रमाण पत्र (चिकित्सा इतिहास अथवा रिकॉर्ड), चार लाख रुपये तक की आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला सिरमौर के तहसील कल्याण अधिकारी ( नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगडाह, राजगढ़, पच्छाद) व जिला कल्याण अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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