सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा जनहित एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार राजकीय महाविद्यालय सोलन मार्ग से राजगढ़ रोड़ पर स्थित नीचले गेट से लेकर महाविद्यालय के उपरले गेट तक महाविद्यालय का सम्पूर्ण मार्ग, जिसमें प्रधानाचार्य निवास के आस-पास का क्षेत्र भी शामिल है, को नो पार्किंग ज़ोन घोषित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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Saturday, September 26