सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कण्डाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ न्यायालय परिसर में 12 दिसम्बर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान धन वसूली के मामले आदि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भतों और सेवानिवृत्ति से संबधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, का भी लोक अदालत में निपटारा भी किया जाएगा।
प्रशान्त सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत मे समय एवं धन की बचत होती है। यहां न्यायालय शुल्क भी नही लगता और पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सज़ा नही होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 12 दिसम्बर, 2026 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयोें में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है या जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दे सकता है।
अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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Saturday, October 31
