Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेड क्रास डे पर प्रधानाचार्य ने प्रकाश डाला
    • पाकिस्तान द्वारा साइबर हमलों के प्रयासों में वृद्धि को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने नागरिकों को सर्तक रहने का आग्रह किया।
    • उद्योग मंत्री पांवटा साहिब के राजपुरा में 13 मई को करेंगे ‘‘सरकार गांव के द्वार‘‘ कार्यक्रम की अध्यक्षता
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेस प्रतियोगिता का आयोजन
    • बिजली उपभोक्ता तुरंत बिल‌ जमा कराए नहीं तो कनेक्शन कटे गा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, May 10
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»मै. इंडियन टेक्नोमैक कम्पनी की सम्पत्ति की नीलामी 19 सितम्बर को निर्धारित
    सिरमौर

    मै. इंडियन टेक्नोमैक कम्पनी की सम्पत्ति की नीलामी 19 सितम्बर को निर्धारित

    By Himachal VartaSeptember 17, 2019
    Facebook WhatsApp

    सिरमौर। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित मैसर्ज इंडियन टैक्नोमेक कंपनी की चल और अचल संपत्तियों की नीलामी 19 सितंबर, 2019 को निर्धारित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लाॅन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 9 सितंबर, 2019 से कंपनी की संपत्ति को 180 दिनों की अवधि के लिए अस्थाई रूप से अटैच किया था।  राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इसके परिणामस्वरूप, आबकारी और कराधान विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय के 9 सितंबर, 2019 को जारी आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल रिट याचिका दायर की।  उन्होंने कहा कि यह मामला 17 सितंबर, 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय वैद्य और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भारत के सहायक साॅलिसिटर जनरल उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायलय ने कहा कि बिना किसी पक्षपात आबकारी और कराधान विभाग द्वारा 19 सितंबर, 2019 को निर्धारित नीलामी की अनुमति दी जाती है। हालांकि, उक्त नीलामी उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक स्थायी नहीं मानी जाएगी। इसलिए, भारतीय टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति के अस्थाई रूप से अटैच करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय के 9 सितंबर को जारी आदेश को रोक दिया गया है और नीलामी अनुसूची के अनुसार 19 सितंबर, 2019 को होने की संभावना है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेड क्रास डे पर प्रधानाचार्य ने प्रकाश डाला
    • पाकिस्तान द्वारा साइबर हमलों के प्रयासों में वृद्धि को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने नागरिकों को सर्तक रहने का आग्रह किया।
    • उद्योग मंत्री पांवटा साहिब के राजपुरा में 13 मई को करेंगे ‘‘सरकार गांव के द्वार‘‘ कार्यक्रम की अध्यक्षता
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेस प्रतियोगिता का आयोजन
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.