Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • पहाड़ों की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, खनन में जवाबझदेही तय करे सरकार : पूर्व ‌मेजर जनरल अतुल कौशिक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, October 18
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»समारोह के लिए आनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं
    सिरमौर

    समारोह के लिए आनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं

    By Himachal VartaDecember 4, 2020
    Facebook WhatsApp

    जिला में समारोह आयोजन के लिए ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है अनुमति-डीएम

    नाहन (हिमाचल वार्ता)। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने आज कोविड-19 के बढते मामलो को रोकने के लिए जिला में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत 28 नवम्बर, 2020 को जारी  एसओपी कि निरन्तरता में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में  किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह अनुमति इस वेबसाईड (https covid.hp.gov.in/ applications/epass/apply)  से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त यदि उपमण्डलाधिकारी व संबंधित तहसीलदार आवश्यक समझे तो आयोजको को समारोह की विडियोग्राफी की मांग भी की जा सकती है।

    उन्होंने बताया कि आयोजक खानपान कर्मचारियों के कोविड टैस्ट के प्रमाण के साथ एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करेगा और आयोजक को व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होेने बताया कि जारी किये प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित न होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना व मुकदमा भी चलाया जा सकता है। पुलिस को इन कार्यक्रमों के निरीक्षण के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम और डीएसपी एक सप्ताह में कम से कम दो कार्यक्रमों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेगे।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.