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    Home»हिमाचल प्रदेश»कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के चार जिलों में मौजूदा कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रियाओं और रात का कर्फ्यू 5 जनवरी, 2021 तक जारी रखने का निर्णय
    हिमाचल प्रदेश

    कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के चार जिलों में मौजूदा कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रियाओं और रात का कर्फ्यू 5 जनवरी, 2021 तक जारी रखने का निर्णय

    By Himachal VartaDecember 15, 2020
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    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

     

     

    शिमला (हिमाचलवार्ता)।  राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के चार जिलों में मौजूदा कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रियाओं और रात का कफ्र्यू 5 जनवरी, 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया।
    मंत्रिमंडल ने जनहित में क्रमशः 1.37 करोड़, 2.36 करोड़, 3.44 करोड़ और 6.11 करोड़ रुपये की लागत से शिमला, नालागढ़, टांडा और नेरचैक में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील करने के लिए कार्योत्त्तर स्वीकृति प्रदान करने को अपनी अनुमति दी। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि सीएसआईआर/सीबीआरआई रूड़की को पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
     मंत्रिमंडल ने निजी भूमि से पेड़ों को काटने के लिए 10 वर्षीय पात्तन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 के तहत जारी आदेश संख्या एफएफएफबीए (3) 4/99 दिनांक 10 सितम्बर, 2002 के पैरा-1 और 6 को संशोधित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
    इसके तहत वन उप मण्डल अधिकारी (डीएफओ) को एक वर्ष में 50 पेड़ों के स्थान पर 200 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार, सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल वन/ मुख्य अरण्यपाल वन को एक वर्ष में 100 के स्थान पर 300 पेड़, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन को एक वर्ष में 200 पेड़ के स्थान पर 400 पेड़ और हिमाचल प्रदेश सरकार को 200 से अधिक पेड़ों के स्थान पर 400 से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है।
    मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि यदि पेड़ निर्धारित वर्ष में नहीं काटे गए, तब  सक्षम प्राधिकारी इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है, जहां भूमि की डीमार्केशन और पेड़ों की मार्किंग की प्रक्रिया निर्धारित एक वर्ष के भीतर पूर्ण की गई हो और सम्बन्धित डीएफओ द्वारा कटाई के आदेश दिए गए हों किन्तु पेड़ों की कटाई नहीं की गई हो या आंशिक रूप से की गई हो और जहां भूमि की डीमार्केशन प्रक्रिया और पेड़ों की मार्किंग की प्रक्रिया निर्धारित वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली गई हो, परन्तु कटाई के आदेश जारी नहीं किए गए हों।
    मंत्रिमंडल ने जनहित में उपमहानिरीक्षक (इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी) के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानान्तरित करने को भी अपनी सहमति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल काॅलेज शिमला के रेडियोथेरैपी विभाग के तहत दर्द और प्रशामक देखभाल सैल (पेन एंड पेल्लीएटिव केयर सैल) बनाने के लिए भी अपनी सहमति दी।
    मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए ऐरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ऐरो स्पोट्र्स रूल्स-2020 को अपनी अनुमति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, एमपीपी व ऊर्जा के पास बिना इस्तेमाल के नकारा घोषत वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया ताकि व्यावहार्यता के दृष्टिगत उनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा सके।
    मंत्रिमंडल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने की मंत्रिमंडल उप समीति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विशेष क्षेत्र में राजस्व मोहाल पाल्दा, राजौर और चलेड़, सोलन जिला के वाकनाघाट नियोजन क्षेत्र में बानी, बरोड़, माल्गा और सुधारग मोहाल तथा मंडी नियोजन क्षेत्र के आरडा और मन्याना राजस्व मोहाल को बाहर करने का निर्णय भी लिया गया।
    मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों को भरने का निर्णय लिया।
    बैठक में कांगड़ा जिला के मझीन में लोक निर्माण विभाग के नये उप मंडल के सृजन सहित मझीन और सेओरबाला में दो नये सेक्शन के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियांे के छह पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
    बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2020 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के आठ पद सीधी भर्ती से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
    मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में जिला फाॅरेंसिक इकाइयां स्थापित करने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।
    मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 25 पदों के सृजन और सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।
    मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब तहसील में पटवार सर्कल माजरा और धौलाकुआं से अलग कर तीन पटवार सर्कल कोलर, मिश्रवाला व सैनवाला मुबारिकपुर और नई उप तहसील माजरा के सृजन को मंजूरी प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने पांगी स्थित किलाड़ में साडा में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के एक पद के सृजन और भरने के अतिरिक्त शहरी एवं नगर नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने मिल्कफेड में अनुबंध आधार पर प्लांट इंजिनियर के दो और कम्प्यूटर प्रोग्रामर के एक पद के सृजन के अतिरिक्त विपणन प्रबन्धक के एक पद के सृजन और भरने को मंजूरी दी।
    मिल्कफेड में अनुबन्ध आधार पर तीन पद उत्पादन प्रबन्धन/पी एंड आई और सात पद सहायक प्रबन्धक (क्यूसी/पीएंडआई) को भरने का भी निर्णय लिया।
    बैठक में कृषि विभाग में आशु टंकक के तीन पद सीधी भर्ती से भरने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई।
    मंत्रिमंडल में आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के तीन पद भरने का निर्णय लिया।
    बैठक से पूर्व पर्यटन और बागवानी विभाग द्वारा मार्च-2021 तक छह महीने के लक्ष्य और अप्रैल-2021 से मार्च-2022 तक एक वर्ष के लक्ष्य पर आधारित प्रस्तुति दी गई।
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