नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1994 की धारा 304 (आर) के तहत नगर परिषद नाहन व पांवटा और नगर पंचायत राजगढ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान घर पाठशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में किसी भी प्रकार के स्पिरिटयुक्त, किण्वित मादक पदार्थ व शराब बेचने, देने या वितरित न करने के आदेश जारी किया है।
उन्हांेने बताया कि जिला सिरमौर में शहरी निकायों के चुनाव के मतदान 10 जनवरी, 2021 को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक होना निर्धारित है।
Breakng
- उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक
- उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक।
- आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग समन्वय स्थापित कर बनाए कार्य योजनाः उपायुक्त
- राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की
- डॉ. शांडिल ने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी को दी बधाई
- उपायुक्त सोलन ने मेले की सफलता के लिए सभी का आभार किया व्यक्त
Wednesday, July 1
