नाहन (हिमाचलवार्ता)। पांवटा साहिब में नशीली दवाओं बेचने के दोषी को नाहन की विशेष अदालत ने 5 साल का कठोर कारावास तथा 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। नाहन के विशेष कोर्ट के न्यायधीश जसवंत सिंह ने दोषी को यह सजा सुनाई है।
बता दे कि 4 सितंबर 2010 को जिला सिरमौर ड्रग विभाग की टीम ने ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के नेतृत्व में पांवटा साहिब के गोदपुर में एक फर्जी निजी क्लीनिक में छापेमारी की। वहां से ड्रग विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार नशीली दवाइयां बरामद की। निजी क्लीनिक का संचालक विश्वजीत पाठक छापेमारी के दौरान विभाग की टीम को कोई लाईसेंस या दवा बिक्री करने का कोई भी दस्तावेज मौके पर नहीं दिखा सका।
जिसके बाद आरोपी का क्लीनिक सील कर दिया गया। विभाग की ओर इंस्पेक्टर सनी कौशल में आरोपी विश्वजीत पाठक के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया। ड्रग एंड कॉसमेटिक एक्ट की अन्य धारा के तहत दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई।