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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जिला सिरमौर में अब तक 33 हजार 322 परिवारों को हिमकेयर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया
    सिरमौर

    जिला सिरमौर में अब तक 33 हजार 322 परिवारों को हिमकेयर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया

    By Himachal VartaApril 4, 2021
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला सिरमौर में अब तक 33 हजार 322 परिवारों को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किया गया है जिमसें से 5000 परिवारों ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर ईलाज करवाया है जिसके लिए हिमाचल सरकार ने लगभग 2 करोड़ रूपये व्यय किए है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में 10030 परिवार को हिम केयर योजना के अतंर्गत शामिल किए गया है जबकि नाहन विकास खण्ड के 7063 परिवार, संगडाह विकासखण्ड में 4674 परिवार राजगढ़ में 4364 परिवार शिलाई में 4038 पच्छाद उपमण्डल में 3153 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है।

    क्या है हिमाचल सरकार कि हिम केयर योजना

    हिम केयर योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। अब इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपना इलाज समय से करवा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। अब हिम केयर योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक स्थिति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपेनल्ड है। राज्य सरकार द्धारा हिम केयर योजना के तहत प्रदेश के लगभग 4.63 लाख परीवारों को पंजीकत किया जा चुका है और अभी तक 1.25 लाख परीवारों को लगभग 121 करोड रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

    हिमकेयर योजना के अतंर्गत लाभार्थियों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम इस प्रकार है

    बीपीएल परिवार व पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण जो पिछले वित वर्ष व वर्तमान वित वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी यानि उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

    इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकल नारी व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जो हिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि के पार्ट टाइम वर्कर्स व राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम व संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि के आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रूपये प्रीमियम देना होगा।

    जो लाभार्थी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं या जो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं या पेंशनर या उनके आश्रित परिवार के सदस्य नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रूपये प्रीमियम देना होगा।

    हिमकेयर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    बीपीएल परिवार के लिए पिछले एक महीने के भीतर पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित बीपीएल प्रमाणपत्र की प्रति। पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर परिवार के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा पिछले एक महीने के भीतर सत्यापित पंजीकरण प्रमाणपत्र। मनरेगा कार्यकर्ता जिसका ऑनलाईन एमआईएस रिपोर्ट पिछले व चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिनों तक काम किया दर्शाता हो, जिसका संबंधित पंचायत सचिव व बीडीओ द्वारा सत्यापन किया गया हो।

    एकल नारी – जो 40 वर्ष से अधिक विधवा, तलाकशुदा, कानूनी रूप से पति से अलग रहने वाली नारी व अविवाहित, संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ) द्वारा जारी किए गए एकल नारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

    विकलांग – ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा विकलांगता प्रमाण पत्र में 40 प्रतिशत से अधिक की विकंलागता दर्शाता हो।

    वरिष्ठ नागरिक – 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वैध आयु दर्शाने वाल प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

    आंगनवाड़ी कार्यकर्ता – संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी से प्रमाण पत्र।

    आशा कार्यकर्ता – संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से प्रमाण पत्र।

    मिड-डे मील वर्कर्स – संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से सर्टिफिकेट।

    संविदा कर्मचारी (कोन्ट्रक्चूयल) – संबंधित विभाग से प्रमाणन

    दैनिक मजदूरी कार्यकर्ता – संबंधित विभाग से प्रमाणन

    पार्ट टाइम वर्कर्स – संबंधित विभाग से प्रमाणन

    आउटसोर्स कर्मचारी- संबंधित विभाग से प्रमाणन

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