Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • पहाड़ों की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, खनन में जवाबझदेही तय करे सरकार : पूर्व ‌मेजर जनरल अतुल कौशिक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Monday, October 19
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»चैत्र नवरात्र के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध-डीएम
    सिरमौर

    चैत्र नवरात्र के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध-डीएम

    By Himachal VartaApril 12, 2021
    Facebook WhatsApp

    त्रिलोकपुर में श्रद्धालुओं की  सुविधा के लिए पार्किंग की होगी उचित व्यवस्था

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। चैत्र नवरात्र के दौरान 13 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक त्रिलोकपुर क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की आशंका के दृष्टिगत हिमाचल सरकार द्वारा मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई है लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्वालु अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री महामाया बाला सुन्दरी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने की सम्भावना है जिसके दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अवधि के दौरान कालाआंब पुलिस क्षेत्र और मन्दिर क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
    आदेशो के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा इस अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंनेे बताया कि मेले के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।
    इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्र के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गाड़ियों की पार्किंग के लिए त्रिलोकपुर मन्दिर परिसर के समीप हिमुडा की भूमि को इस अवधि के दौरान पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.