Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • पहाड़ों की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, खनन में जवाबझदेही तय करे सरकार : पूर्व ‌मेजर जनरल अतुल कौशिक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Monday, October 19
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»10 मई से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें=डॉ परूथी
    सिरमौर

    10 मई से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें=डॉ परूथी

    By Himachal VartaMay 9, 2021
    Facebook WhatsApp

    कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी बस सेवाएं रहेंगी बंद, केवल आपातकालीन स्थिति व आवश्यक सेवाओं के लिए कर सकेंगे निजी वाहन का प्रयोग

    नाहन (हिमाचलवार्ता)– जिला सिरमौर में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी यानी दुकानें खुलने की समय सीमा 3 घंटे निर्धारित की गई है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने प्रदेश सरकार द्वारा 5 मई व 8 मई 2021 को जारी आदेशों की निरंतरता में आज जारी किए। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेस्टोरेंट्स व डाबा पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संचालित होंगे जबकि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में ढाबा केवल होम डिलीवरी सेवाओं और टेक अवे के लिए संचालित होंगे, ढाबो के अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वाहनों की मुरम्मत की दुकानें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुली रहेंगी जबकि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी वाहन मुरम्मत की दुकान नहीं खुलेगी।
    उन्होंने दुकानों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुबह 8 से 11 बजे के दौरान केवल दैनिक जरूरतों व आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, बीज उर्वरकों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी।
    डॉ परूथी ने बताया कि 10 मई से 17 मई के दौरान जिला में सरकारी बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा और निजी वाहनों को केवल आवश्यक सेवाओं में, कोविड-19 टीकाकरण, चिकित्सा और आपातकालीन स्थिति में ही चलने की अनुमति होगी।
    उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोरोना महामारी के बढ़ते केस व प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.