नाहन। जिला सिरमौर में ई-रिक्शा वाहन प्रतिबंधित है इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर ई-रिक्शा न खरीदें।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि ई-रिक्शा पॉलिसी अभी सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है। यदि कोई भी ई-रिक्शा सड़क पर बिना पंजीकरण के चलते पाई जाती है तो केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अतंर्गत उसे दण्डित किया जा सकता है।
उन्होंने जिला सिरमौर के वासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा जब तक कोई पॉलीसी न बनाई जाए तब तक अपने स्तर पर कोई भी व्यक्ति ई-रिक्शा न खरीदे। ऐसा करने पर ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग बाध्य नहीं होगा।
अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नाहन के दूरभाष नम्बर 01702-225968 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
Breakng
- हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर – संजय अवस्थी
- सरकारी ई-बाज़ार और ऑनलाइन व्यापार पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित
- रैम्प और उद्योग 4.0 तकनीकों पर परवाणू में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही 19 जून तक रहेगी बंद
- 18 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित
- देश के टॉप 25 अधिकारियों में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा
Wednesday, June 17