नाहन। हिमाचल प्रदेश को भू-जल अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-3 के अतंगर्त अधिसूचित घोषित किया गया है जिसके तहत अब जिला सिरमौर में किसी प्रकार की औद्योगिक, वाणिज्य, सिंचाई या घरेलू उपयोग के लिये नलकूप, बोरवेल व एनर्जेटिक हैंडपंपों की ड्रिलिग से पहले हिमाचल प्रदेश भू-जल प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है।
यह जानकारी देते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीशाषी अभियन्ता मनदीप गुप्ता ने बताया कि भू-जल विकास प्रबन्धन विनियमन एंव नियन्त्रण अधिनियम-2005 के तहत जिला सिरमौर की मौजूदा भूजल अमूर्त संरचनाएं (जमीन के अन्दर से पानी निकालने के लिए बनाई गई सभी व्यवस्थाएं) जो अभी तक पंजीकृत नही की गई है अब उन्हे भी हिमाचल प्रदेश भू-जल प्राधिकरण के अंतगर्त पंजीकृत करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01702-222238 पर सम्पर्क कर सकते है।
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Wednesday, June 17