Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन का शानदार प्रदर्शन,
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, October 21
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने पर दोषी को दो साल की कैद
    सिरमौर

    तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने पर दोषी को दो साल की कैद

    By Himachal VartaSeptember 26, 2022
    Facebook WhatsApp

    नाहन ( हिमाचलवार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ): -सीजेएम पंकज की अदालत ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी हरि सिंह पुत्र इंदर सिंह निवासी मोली जागरा चंडीगढ़ को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में दोषी पर 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया

    सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 10 अक्तूबर 2016 की है। हरियाणा रोडवेज का चालक हरि सिंह बस लेकर कालका से पांवटा साहिब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कटासन के समीप आरोपी ने लापरवाही से बस चलाते हुए दो कारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कार में सवार महिला और दूसरी कार के चालक की मौत हो गई थी।

    उन्होंने बताया कि बस चालक ने पहले स्वीफ्ट कार को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी दौरान बस ने फिएट कार को भी टक्कर मारी जिसके चालक की मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल हुए अन्य लोगों का मेडिकल कॉलेज में उपचार किया गया।

    हादसे के बाद नाहन पुलिस ने घटना की छानबीन की और तफ्तीश पूरी होने पर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 304ए के तहत दो साल की सजा व 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    भादंसं की धारा 279 के तहत दोषी को 6 माह का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-337 के तहत छह माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना और धारा 338 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन का शानदार प्रदर्शन,
    • नाहन की मुख्य पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, शहर की जलापूर्ति पर संकट के बादल
    • सिद्धपीठ कालीस्थान मंदिर नाहन में अष्टमी को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
    • ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती में प्रदेश का सम्पूर्ण विकास निहित- संजय अवस्थी
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.