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    हिमाचल प्रदेश

    2020-21 के लिए खुदरा शराब की कीमतों में कमी

    By Himachal VartaFebruary 18, 2020
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    हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय
    शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रीकरण की परिकल्पना की गई है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ रुपये अधिक है।

    मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेके (रिटेल एक्साईज वैंडस) के नवीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ौतरी होगी, शराब की कीमतों में कमी आएगी तथा पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं/बौटलर्ज द्वारा रिटेल लाईसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है। रिटेल लाईसेंसी शेष 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसन्द के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं।

    नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाईसेंस धारकों से सम्पत्ति के कागजात (सम्पत्ति की सिक्योरिटी) के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर/बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है। अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडिड गोदाम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस नीति में सभी सितारा संबंधी होटलों और विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थित बारों के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 2 बजे तक निर्धारित की गई है।

    मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने तथा वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है। इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा, जोकि वर्ष 2019-20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी।

    मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरिस में स्थित मैसर्ज प्रीमियर एल्कोबेव प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टिलरी क्षमता विस्तार को 45 के.एल. प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 के.एल. प्रतिदिन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश को सालाना 18 से 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त होगा।

    मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी, 2021 को स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियों के गठन को स्वीकृति दी। इन समितियों द्वारा हिमाचल प्रदेश में राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह को व्यवहारिक तरीके से ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

    मंत्रिमण्डल ने अनुबन्ध आधार पर श्रम एवं रोजगार विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 23 पदों को भरने और विभाग में रद्द पदों के भरने तक 173 डाटा एंट्री आप्रेटर्स की सेवाओं को जारी रखने को स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग रखी गई है।

    बैठक में कांगड़ा जिला के डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल महाविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग एंव प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से दो सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की स्वीकृति दी।

    मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के पपरोला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कायाचिकित्सा विभाग में रीडर के पद को बहाल करने को स्वीकृति दी।

    मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के मारण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा संस्थान के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

    मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बगस्याड में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड चचयोट-1 और सिराज-1 को विभाजित कर नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश (लिगेसी केसिज रिज्योल्यूशन) स्कीम रूल्ज, 2020 को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे लम्बित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर का समाधान करने में मदद मिलेगी।

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