नाहन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हिमाचल के जिला सिरमौर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार को लगाई गई धारा 144 के बाद प्रशासन ने लोगों से संयम और सुरक्षा बरतने का आह्वान किया है।
बता दें कोरोना वायरस के खौफ के चलते जिला सिरमौर में मंदिरों, सामाजिक समारोह, खेलकूद गतिविधियों और अन्य समारोह पर रोक लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने वायरस कोविड 19 के खतरे के दृष्टिगत जिला में यह आदेश आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इस दौरान केवल राशन, सब्जी, दवाई की दुकानें तथा ढाबा, रेस्तरां वह बेकरी ही खुली रहेंगी। अन्य सभी प्रकार की दुकानों को बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी जिला की सभी नाई की दुकानों, सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा मॉल को भी आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश ईटिंग पॉइंट्स पर लागू नहीं होंगे। फिटिंग पॉइंट्स में बैठने के स्थान के मध्य 1 मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पुणे ध्यान रखना होगा यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस का चप्पे-चप्पे पर पहरा है। जिन दुकानों में अधिक भीड़ दिखाई दे रही है वहां से भी लोगों को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त सोलन के सी चमन ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ सख्त निर्णय लिए गए हैं तथा उम्मीद है कि जनता प्रशासन का सहयोग करेगी।
प्रशासनिक आदेशों के पश्चात अब 4 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसे पहले साथ लगते सोलन व बद्दी जिले में भी धारा 144 लगाई जा चुकी है।
उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आरके परुथी ने बताया कि जिले में धारा 144 को लागू किया गया है। उन्होंने लोगों से भयभीत ना होने की अपील की है।
उपायुक्त ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी एहतियात और सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को शांति और सुरक्षा बरतने का आह्वान किया है।
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Saturday, May 4