लेन-देन व जनता के लिए अन्य बैंकिंग कार्य का समय प्रातः 10ः30 से दोपहर 01ः30 बजे तक
नाहन। कर्फ्यू के दौरान लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन सिरमौर ने निर्णय लिया है की अब जिला में सभी बैंक, एटीएम एवं बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स/कस्टमर सर्विस पॉइंट रोज शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। हालाँकि, पैसों का लेन-देन व जनता के लिए अन्य बैंकिंग कार्य का समय केवल कर्फ्यू में छूट की अवधि तक सीमित रहेगा जोकि प्रातः 10ः30 से दोपहर 01ः30 बजे तक है।
उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया की गरीब और कमजोर लोगों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों को बैंक शाखाओं और बैंकिंग संवाददाताओं के माध्यम से पैसे निकालने की आवश्यकता होगी। इसी दिशा में सभी बैंक, एटीएम एवं बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स/कस्टमर सर्विस पॉइंट को आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील दी गयी है ताकि लोगो को पैसे निकालने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा की बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स/कस्टमर सर्विस पॉइंट द्वारा सभी सुविधाएं लोगों को उनके घरद्वार पर उपलब्ध करवाई जाएँगी।
डॉ परुथी ने बताया की बैंक के सभी अधिकारीयों और कर्मचारियों को उनके संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र साथ रखने होंगे तथा सभी बैंक शाखाएं शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। एटीएम के नकद प्रबंधन और रखरखाव वाली एजेंसियों को भी कर्फ्यू में छूट रहेगी। सभी बैंक सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता सुविधाओं के साथ-साथ भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन भी करेंगे।
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Friday, May 3