Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेड क्रास डे पर प्रधानाचार्य ने प्रकाश डाला
    • पाकिस्तान द्वारा साइबर हमलों के प्रयासों में वृद्धि को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने नागरिकों को सर्तक रहने का आग्रह किया।
    • उद्योग मंत्री पांवटा साहिब के राजपुरा में 13 मई को करेंगे ‘‘सरकार गांव के द्वार‘‘ कार्यक्रम की अध्यक्षता
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेस प्रतियोगिता का आयोजन
    • बिजली उपभोक्ता तुरंत बिल‌ जमा कराए नहीं तो कनेक्शन कटे गा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, May 10
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»किसी भी पर्यटक विशेषकर विदेशी को अपना निजी आवास किराए पर न दें – राजीव मिश्रा
    हिमाचल प्रदेश

    किसी भी पर्यटक विशेषकर विदेशी को अपना निजी आवास किराए पर न दें – राजीव मिश्रा

    By Himachal VartaApril 6, 2020
    Facebook WhatsApp

    यदि किसी पर्यटक को अपना आवास किराए पर दिया है तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और पुलिस विभाग को अवश्य दें

    नाहन। पर्यटन विभाग ने सिरमौर जिले की आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी पर्यटक विशेषकर विदेशी को अपना निजी आवास किराए पर न दें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह जिला मजिस्ट्रेट सिरमौर के 21 मार्च 2020 के आदेशों का एवं एच पी पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम 2002 का उल्लंघन होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने किसी भी पर्यटक (घरेलू या विदेशी) को अपना आवास किराए पर दे रखा है तो ऐसे पर्यटकों के बारे में जानकारी स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और पुलिस विभाग को अवश्य दें।

    इस बारे में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी सिरमौर राजीव मिश्रा ने बताया की ब्व्टप्क्-19 के संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी पर्यटकों (घरेलू और विदेशी नागरिकों) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार जिला प्रशासन सिरमौर ने निर्देश दिया है कि सिरमौर जिले में होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, होमस्टे आदि सहित पर्यटन इकाइयों के मालिक ध् प्रबंधक अपनी संबंधित इकाइयों में किसी भी पर्यटक के प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे।

    उन्होंने बताया की जिले में पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत लगभग सभी पर्यटन इकाई के मालिकों ने अपनी संबंधित इकाइयों को बंद कर दिया है। हालाँकि ऐसी खबरें आई थी कि एक निजी घर के मालिक ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बिना किसी सूचना के एक विदेशी नागरिक को अपना घर किराये पर दे दिया तथा वह स्थानीय पुलिस स्टेशन को निर्धारित सी-फॉर्म में जानकारी देने में विफल रहा। मकान मालिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एच पी टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 के तहत भी कार्यवाई शुरू कि जा रही है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेड क्रास डे पर प्रधानाचार्य ने प्रकाश डाला
    • पाकिस्तान द्वारा साइबर हमलों के प्रयासों में वृद्धि को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने नागरिकों को सर्तक रहने का आग्रह किया।
    • उद्योग मंत्री पांवटा साहिब के राजपुरा में 13 मई को करेंगे ‘‘सरकार गांव के द्वार‘‘ कार्यक्रम की अध्यक्षता
    • डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रेस प्रतियोगिता का आयोजन
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.