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    Home»हिमाचल प्रदेश»जो है निर्बल और असहाय कानून देगा उसको न्याय-सीजेएम
    हिमाचल प्रदेश

    जो है निर्बल और असहाय कानून देगा उसको न्याय-सीजेएम

    By Himachal VartaAugust 25, 2019
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    बनकला में दी गई मुफ्त कानूनी जानकारी
    नाहन।
    मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सिरमौर श्री प्रताप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को नाहन तहसील के ग्रांम पंचायत बनकला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई ।
    इस अवसर पर श्री प्रताप सिंह ठाकुर ने अपने सम्बोधन में कहा कि जो है निर्बल और असहाय कानून देगा उसको न्याय, इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन होने वह मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है । विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उदेश्य लोगो को उनके कानूनी अधिकारो की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहूंच पाते है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उदेशय उन सभी जरुरत मंद लोगो, पात्र व्यक्तियांे महिलाआंे, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन परिवार, प्राकृतिक आपदा ग्रस्त लोग, किन्नर समुदाय के लोग तथा सामान्य वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
    उन्होने बताया कि मोटर दुर्धटना अधिनियम….1988 में सशोघन कर दिया गया है जिसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके ट्रैफिक के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। उन्होने बताया कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो 500 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना देना होगा तथा तय सीमा से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 500 की बजाय एक हजार से 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा। उन्होने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 2000 की जगह अब 10000 रुपये चुकाना होगा और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि 100 रुपये की बजाय अब 1000 रुपये होगी तथा बिना हेल्मेट के दो पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
    उन्होने बताया कि सड़क हादसा अगर किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा जिसके लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ.साथ 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
    इस शिविर में तहसीलदार नाहन नारायण सिंह चौहान नेे राजस्व संबंधी जानकारी विस्तारर्पूवक दी। अधिवक्ता सुश्री अंनु शर्मा ने बाल संरक्षण व घरेलु हिंसा, महिला संरक्षण धारा 125 जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है तथा बूढे माता पिता व बच्चो के संरक्षण संबंधी कानुनी जानकारी दी। अधिवक्ता सौरव महेन्द्रा ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 व दहेज निरोधक अध्नियिम 1961 से सम्बधिंत कानूनी विस्तृत जानकारी दी।
    अधिवक्ता रुकसार सैयद ने मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के प्रतिकार व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधी कानूनी जानकारी दी और अधिवक्ता शकील अहमद ने खाद्य प्रदाथो के मिलावट निवारण से संबधी कानून तथा गिरफतार व्यक्ति के अधिकार संबंधी कानूनी जानकारी दी। अधिवक्ता राजेन्द्र तोमर ने दीवानी मामले की प्रक्रिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव छुआछुत निवारण अधिनियम 1987 संबंधी कानूनी जानकारी दी ।
    इस अवसर पर बनकला पंचायत के प्रधान तपेन्द्र शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा बनकला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करने के लिए न्यायिक विभाग का घन्यवाद किया।

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