होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर की सीमा के अंतर्गत आते ग्रामीण क्षेत्रों में हर किस्म के सरकारी निर्माण को बिना किसी मंजूरी के आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि जिला होशियारपुर की सीमा के अंतर्गत आते शहरी क्षेत्र में पहले से ही चल रहे सरकारी प्रोजैक्टों को पूरा करने के लिए आज्ञा होगी, बशर्ते कि प्रोजैक्ट साइट के ठेकेदार की ओर से लेबर की रिहायश/खाना/मैडिकल सुविधा के अलावा मास्क, दस्ताने व सैनेटाइजर मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर आते शहरी क्षेत्र में नए सरकारी निर्माण पर पूर्ण पाबंदी होगी।
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Sunday, October 18