फसल के अवशेषों को जलाने वालों के खिलाफ 2500 से 15 हजार रुपए तक जुर्माना
होशियारपुर/चंडीगढ़। पंजाब सरकार की हिदायतों के अनुसार जिले में गेहूं की नाड़ व अन्य फसल के अवशेषों को जलाने की सख्त मनाही है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी डा. विनय कुमार ने किसानों को अपील करते हुए कहा कि किसान स्ट्रा रीपरों से नाड़ का अधिक से अधिक भूसा बनाएं। उन्होंने कहा कि बाकी अवशेषों को जरुरत के अनुसार रौणी कर तवों या रोटावेटर से जमीन में मिला लिया जाए। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत 2500 से 15 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए जिला स्तर पर 624 नोडल अधिकारी व कलस्टर स्तर पर 33 कोआर्डिनेटरज लगाए गए हैं।
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Thursday, July 3