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    सोलन

    पीएम-अजय योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन

    By Himachal VartaMarch 17, 2026
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    सोलन  ( हिमाचल वार्ता न्यूज)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां जिला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोड़ा ने दी।
    विवेक अरोड़ा ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करने के उदेश्य से दो पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की अवधारणाएँ-  Concepts of Artificial Intelligence Technology  तथा ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग असिस्टेंट-  Office Automation, Accounting and Publishing Assisstant पाठ्यक्रम शामिल हैं।
    उन्होंने कहा कि इन पाठ्यमक्रमों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 31 मार्च, 2026 तक अपने आवेदन जिला कल्याण अधिकारी सोलन के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इन पाठ्यमक्रमों के लिए 30 सीटे आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि इन सीटों को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
    उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम 3 माह की अवधि का होगा। इसमें प्रतिदिन 4 घंटे का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की अवधारणाएँ कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक तथा ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग असिस्टेंट कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो निर्धारित की गई है।
    उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित तथा हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा 30 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
    ज़िला कल्याण अधिकारी ने कहा कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा और प्रशिक्षण वर्टेक्स संस्थान, समीप राजकीय डिग्री कॉलेज, राजगढ़ मार्ग, सोलन में दिया जायेगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को दो हजार रूपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
    अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला कल्याण अधिकारी, सोलन में सम्पर्क कर सकते है।

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