नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिला सिरमौर में ग्रामीण स्तर पर 2,66,965 लाभार्थियों व शहरी स्तर पर 14,138 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 31 मई, 2026 तक ग्रामीण स्तर पर 229445 तथा शहरी स्तर पर 12360 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है।
उपायुक्त ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिला में क्रियाशील उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करें तथा बरसात के मध्यनजर खाद्यान्नों का उचित भंडारण करना भी सुनिश्चित करें।
बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिला सिरमौर में ग्रामीण स्तर पर 2,66,965 लाभार्थियों व शहरी स्तर पर 14,138 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 31 मई, 2026 तक ग्रामीण स्तर पर 229445 तथा शहरी स्तर पर 12360 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है।
उपायुक्त ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिला में क्रियाशील उचित मूल्य की दुकानों का नियमित निरीक्षण करें तथा बरसात के मध्यनजर खाद्यान्नों का उचित भंडारण करना भी सुनिश्चित करें।
बैठक का संचालन करते हुए जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर शमशेर सिंह ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 18.800 कि0ग्रा0 गन्दम आटा व 15 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिक गृहस्थियों जिनमें बी0पी0एल, तिब्बतियन शरणार्थी, अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक, वृद्धावस्था पैंशन, निःशक्तता पैंशन तथा कुष्ठ रोग पैंशन धारक परिवारों को प्रति माह 2.800 कि0ग्रा0 गन्दम आटा व 2 कि0ग्रा0 चावल प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से उपर अर्थात ए0पी0एल श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 11 कि0ग्रा0 गन्दम आटा 12 रुपये व 6 कि0ग्रा0 चावल 13 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 1 नवंबर, 2025 से 31 मई, 2026 तक एनएफएसए के तहत 3,078 तथा ओटीएनएफएसए के तहत 3144 मीट्रिक टन चावल तथा एनएफएसए के तहत 4119 तथा ओटीएनएफएसए के तहत 6055 मीट्रिक टन गंदम आटा जिला के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया है।
उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से उपर अर्थात ए0पी0एल श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 11 कि0ग्रा0 गन्दम आटा 12 रुपये व 6 कि0ग्रा0 चावल 13 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 1 नवंबर, 2025 से 31 मई, 2026 तक एनएफएसए के तहत 3,078 तथा ओटीएनएफएसए के तहत 3144 मीट्रिक टन चावल तथा एनएफएसए के तहत 4119 तथा ओटीएनएफएसए के तहत 6055 मीट्रिक टन गंदम आटा जिला के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया है।
