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    Home»हिमाचल प्रदेश»सोलन»मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर – उपायुक्त
    सोलन

    मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर – उपायुक्त

    By Himachal VartaAugust 25, 2026
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    सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)  उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत ज़िला के पात्र परिवारों के चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण संचालित किया जा रहा है।
    मनमोहन शर्मा ने कहा कि योजना के तहत 27 वर्ष से कम आयु के बेसहारा या 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वाले परिवार, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा परिवार का मुख्यिा 40 प्रतिशत दिव्यांग हो, वह भी इस योजना के तहत पात्र होंगे तथा उन्हें इस अंतिम चरण में शामिल होने का एक अवसर दिया जा रहा है।
    उन्होंने कहा कि योजना के लिए पात्र लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपए होनी निर्धारित की गई है। इस चरण में 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 तक जारी किए गए आय प्रमाण पत्र पूरी तरह मान्य रहेंगे।
    उन्होंने कहा कि योग्य नागरिक अपने आवेदन पत्र अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या संबंधित उपमंडलाधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त करने, उनका सत्यापन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया 20 सितंबर, 2026 तक पूर्ण की जाएगी तथा चयनित परिवारों की अंतिम सूची 25 सितंबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
    उपायुक्त ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया प्राप्त सभी आवेदनों का ग्राम, खंड एवं ज़िला स्तर पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी सत्यापन किया जाएगा। केवल सर्वेक्षण में शामिल होना अंतिम चरण की गारंटी नहीं होगा, अंतिम सूची राज्य सरकार के मापदंडों के आधार पर ही जारी की जाएगी।
    मनमोहन शर्मा ने ज़िला के समस्त पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि 20 सितंबर, 2026 से पहले अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित नजदीकी संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करवाएं ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

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