जीरकपुर। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की 100 मीटर क्षेत्र में जिसमें जीरकपुर के गांव पभात क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा आता है में 2011 के बाद बने 98 निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चलना लगभग तय हो गया है। इस क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों ने खुद के गोदाम व भोले भाले लोगों को अंधेरे में रख कालोनियां काट प्लॉट बेच दिए हैं। निर्माण संबंधी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर आदेश जारी करते हुए पीठ ने इन सभी निर्माण को गिराने के लिए कहा है। इसके लिए पंजाब सरकार को चार महीने का समय दिया गया है।
पंजाब सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में जारी अधिसूचना से 2011 की अधिसूचना जारी होने के बीच भी 20 अवैध निर्माण हुए थे। 2008 से पहले इस क्षेत्र में 190 निर्माण हो चुके थे। हाईकोर्ट ने 2011 से पहले हुए इन निर्माणों के संबंध में अगली सुनवाई पर फैसला लेने की बात कहते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि पहले चिन्हित किए जा चुके 98 निर्माणों को गिराया जाए। नगर कौंसिल ज़ीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी सुखजिन्दर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राउंड सर्वेक्षण कर विवरण इकट्ठा किये जा चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट समिति को सौंप दी गई है।
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Thursday, May 1