नाहन। सचिव जिला
नाहन। सिरमौर जिला के राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत भूईरा में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वसंत वर्मा ने की।
वंसत वर्मा ने शिविर में लोगों से आग्रह किया कि न्यायालयों के बाहर विभिन्न लम्बित मामलों के निपटारे में लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोक अदालतों में मामलों के सौहार्दपूर्ण हल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तगर्त विधिक मान्यता है।
उन्होंने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कानून के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि संविधान में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि संविधान का पालन हो।
वसंत वर्मा ने भ्रूण हत्या एक अपराध है तथा दोषी व्यक्ति एवं लिंग जांच करने वाले चिकित्सक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होेंने लोगों को इस विषय में कानून की धाराओं की पूरी जानकारी प्रदान की।
शिविर में उपभोक्ताओं के अधिकार, मोटर वाहन अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।
अधिवक्ता अन्नु शर्मा ने घरेलू हिंसा तथा माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम एवं अधिवक्ता सौरभ ने वित्तीय सेवाओं के विषय में जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत भूईरा की प्रधान कमला देवी, वार्ड सदस्य एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा स्थानीय निवासी उपस्थित थे।