Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • ग्रामीण क्षेत्रों की मज़बूत आर्थिकी में ही प्रदेश का विकास निहित – डॉ. शांडिल
    • कालाअंब इंटर-स्टेट बैरियर से टकराया बेकाबू कंटेनर, दो लोग घायल
    • पक्का टैंक परिसर में नाहन परिषद द्वारा डाली गई रेत कब तक जनता को परेशान करेगी
    • पांवटा पुलिस ने 3.61 ग्राम चिट्टा के साथ तस्कर पकड़ा
    • कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की करें नियमित निगरानी : एसडीएम
    • एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्णिम सफलता पर बलदेव तोमर ने दी बधाई
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, September 27
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»चुनाव से संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई के संबंध में दिशा-निर्देश
    हिमाचल प्रदेश

    चुनाव से संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई के संबंध में दिशा-निर्देश

    By Himachal VartaOctober 4, 2019
    Facebook WhatsApp

    नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. पुरूथी ने 55-पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में 21 अक्तूबर, 2019 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, स्वतंत्र उम्मीदवारों एवं अन्य को चुनाव से संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
    आर.के. पुरूथी ने कहा कि चुनाव से संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127ए द्वारा संचालित है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार सभी प्रकार के पोस्टरों तथा पैम्पलेट पर प्रिन्टर तथा प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जब तक प्रकाशक की पहचान के विषय में ऐसी घोषणा न हो, जिसे प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो एवं उसे दो जानने वाले व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया गया हो, को तब तक प्रिन्टर किसी भी प्रकार का चुनावी पैम्पलेट तथा पोस्टर नहीं छापेगा। इस संबंध में घोषणा की प्रतिलिपि प्रिन्टर को उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने कहा कि पैम्पलेट एवं पोस्टर की छपाई के उपरांत प्रकाशक की घोषणा एवं विषय वस्तु के संबंध में जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में की गई छपाई के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य सभी मामलों में इस संबंध में जानकारी छपाई वाले जिले के जिला दण्डाधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।
    आर.के. पुरूथी ने कहा कि चुनावी पैम्पलेट अथवा पोस्टर में धर्म, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर किसी भी तरह की अपील करना अपराध है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चुनावी सामग्री में कोई भी उम्मीदवार अपने विरूद्ध चुनाव लड़ रहे अन्य उम्मीदवारों का चरित्र हनन नहीं कर सकता।
    उन्होंने कहा कि इस संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127ए उल्लंघन के सभी मामलों में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • ग्रामीण क्षेत्रों की मज़बूत आर्थिकी में ही प्रदेश का विकास निहित – डॉ. शांडिल
    • कालाअंब इंटर-स्टेट बैरियर से टकराया बेकाबू कंटेनर, दो लोग घायल
    • पक्का टैंक परिसर में नाहन परिषद द्वारा डाली गई रेत कब तक जनता को परेशान करेगी
    • पांवटा पुलिस ने 3.61 ग्राम चिट्टा के साथ तस्कर पकड़ा
    • कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की करें नियमित निगरानी : एसडीएम
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.