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    Home»हिमाचल प्रदेश»पेड न्यूज, विज्ञापनों का किया जा रहा नियमित अनुश्रवण- डॉ. परूथी
    हिमाचल प्रदेश

    पेड न्यूज, विज्ञापनों का किया जा रहा नियमित अनुश्रवण- डॉ. परूथी

    By Himachal VartaOctober 10, 2019
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    नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने जिले के सभी केबल ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैंे कि राज्य एवं जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) की लिखित अनुमति के बिना 55-पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की राजनीतिक अपील, विज्ञापन इत्यादि को प्रसारित न करें। उन्होंने प्रिंट मीडिया से भी आग्रह किया है कि ऐसे समाचारों को छापने से परहेज करें जो ‘पेड न्यूज’ की श्रेणी में आएं।
    डॉ. आर.के. परूथी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार 55-पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत मीडिया के सभी माध्यमों से प्रसारित किए जाने वाले समाचारों, विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार-प्रसार का अनुश्रवण किया जा रहा है। ऐसे विभिन्न कार्यों विशेषकर पेड न्यूज तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे दृश्य-श्रव्य प्रसार तथा विज्ञापनों की निगरानी के लिए एमसीएमसी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचार का भी अनुश्रवण किया जा रहा है।
    उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए पोस्टर, पैम्पलेट, हैंडबिल इत्यादि पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के अपुरूप प्रिंटर तथा प्रकाशक का नाम छापा जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पोस्टर, पैम्पलेट, हैंडबिल इत्यादि पर प्रकाशक अथवा प्रिंटर का नाम नहीं छपा पाया जाता तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रचार के विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापनों द्वारा किए जा रहे प्रचार का सारा खर्च उम्मीदवार के चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के सभी मामलों को एमसीएमसी द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को अगली कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि विभिन्न समाचारों को तथ्यों के आधार पर ही लोगों तक पहंुचाएं।
    उन्होंने कहा कि पेड न्यूज अथवा विज्ञापन इत्यादि के सम्बन्ध में एमसीएमसी से सूचना मिलने पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी नियमानुसार उम्मीदवार को नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के 48 घण्टे के भीतर सम्बन्धित उम्मीदवार को नोटिस का उतर देना होगा। यदि इस समयावधि में उम्मीदवार उतर नहीं देता है तो एमसीएमसी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा। जिला स्तर की एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध राज्य स्तर पर स्थापित एमसीएमसी में अपील की जा सकती है।
    डॉ. आर.के. परूथी ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए भी भारत के निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, भयरहित तथा दबावमुक्त चुनाव में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इस दिशा में मीडिया का सहयोग अपेक्षित है।

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