चंडीगढ़। पंजाब के खाद्य और ड्रग्गज़ प्रबंधन कमिशनर, स. काहन सिंह पन्नू ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडरज़ रेगूलेशनस (बिक्री पर रोक और पाबंदियां) 2011 के नियम 2.3.4 और धारा 30 (2) (ए) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये गुटखा, पान मसाला (जिसमें तम्बाकू या निकोटीन हो) के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण, मार्किेट में उपलब्ध यह गुटखा और पान मसाला चाहे पैक किये हों या खुल्ले हों और यह एक उत्पाद के तौर पर बेचे जाते हों या अलग उत्पादों के तौर पर पैक किये गए हों, पर पाबंदी 1 और वर्ष के लिए लगाई है, इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख़ से राज्य भर में एक और वर्ष के लिए पाबंदी जारी रहेगी।
यह नोटिफिकेशन 9 अक्तूबर, 2018 को जारी किये नोटिफिकेशन की लगातारता में जारी किया गया है।
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Sunday, May 19