शिमला। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के केवल 18-धर्मशाला व 55-पच्छाद (अ.जा.) विधान सभाओं के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) को मतदान के दिन राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। यह राजपत्रित अवकाश हिमाचल प्रदेश के 18-धर्मशाला व 55-पच्छाद के लिए वहां हो रहे उप-चुनावों के संदर्भ में घोषित किया गया है।
यह अवकाश हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत, हिमाचल के पंजीकृत मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए किया गया है। यह अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत विशेष सवेतनिक अवकाश होगा तथा यह प्रावधान दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।
यह विशेष सवेतनिक अवकाश प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी भी ले सकेंगे, जिनका उपरोक्त विधान सभाओं में वोट है। ऐसे कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
Breakng
- पवित्र श्री रेणुका जी झील में डूबने से अज्ञात व्यक्ति की मौत।
- भाजपा अध्यक्ष के साथ शिक्षक को तस्वीर लेना पड़ा महंगा हुआ निलंबित
- राजगढ़ जंगल में लटका मिला व्यक्ति का शवराजगढ़ जंगल में लटका मिला व्यक्ति का शव
- नहाते हुए टोंस नदी में डूबा पांवटा का18 वर्षीय युवक
- कांग्रेस के चुनावी पोस्टर में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को नहीं मिली जगह
- बुजुर्ग का एटीएम बदलकर निकाले 74000 , आरोपी जीरकपुर से गिरफ्तार
Sunday, May 19