शिमला। प्रदेश सरकार ने केवल हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) को मतदान के दिन विशेष सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्राें सिरमौर और सोलन जिला में कार्य कर रहे हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले मतदाताओं के लिए वहां हो रहे आम विधान सभा चुनावों के संदर्भ में घोषित किया गया है।
यह विशेष अवकाश सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लागू होगा। यह विशेष अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत दिया गया है। इस विशेष सवेतन अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र लाना होगा।
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Monday, September 28