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    Home»हिमाचल प्रदेश»पंचायती राज संस्थाओं के उपनिर्वाचन-2019 का नोटिस जारी
    हिमाचल प्रदेश

    पंचायती राज संस्थाओं के उपनिर्वाचन-2019 का नोटिस जारी

    By Himachal VartaOctober 21, 2019
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    नाहन। राज्य निर्वाचन आयोग शिमला की अधिसूचना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के उपनिर्वाचन- 2019 के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की अनुपालना में उपायुक्त, जिला सिरमौर डॉ0 आर0के0परूथी द्वारा भी निर्वाचन कार्यक्रम का नोटिस प्रारूप-17 पर जारी कर दिया गया है ।
    नोटिस के मुताबिक जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के कुल 17 पद रिक्त हैं जिसमें विकास खण्ड शिलाई में पंचायत समिति वार्ड संख्या 15 नाया पंजौड तथा ग्राम पंचायत बकरास के उप प्रधान पद, विकास खण्ड संगडाह ग्राम पंचायत माईना घडेल के वार्ड नं0-01 व ग्राम पंचायत सैंज के वार्ड नं0-03 , विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम पंचायत द्राबली के प्रधान पद , विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के प्रधान पद व ग्राम पंचायत सैंन की सैर के वार्ड नं0- 01 , विकास खण्ड पॉंवटा साहिब के ग्राम पंचायत डाण्डा के वार्ड नं0-03 , ग्राम पंचायत टटियाना के वार्ड नं0-01 , ग्राम पंचायत दुगाना के वार्ड नं0-02, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नं0-01, ग्राम पंचायत डोबरी सालवाल के वार्ड नं0-02, ग्राम पंचायत बढाना के वार्ड नं0-05, ग्राम पंचायत पिपलीवाला के वार्ड नं0-06, ग्राम पंचायत अम्बोया के वार्ड नं0-05, विकास खण्ड राजगढ की ग्राम पंचायत शलाणा के वार्ड नं0-03 व ग्राम पंचायत नेहर पाव के वार्ड नं0-03 शामिल है।
    उपरोक्त रिक्त पदो ंके निर्वाचन करवाने हेतू डा0 आर0 के परूथी ,उपायुक्त, जिला सिरमौर द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को रिटर्निग अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त करने हेतू भी अधिकृत किया गया है । राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार 1, 2 व 4 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11 से 3 बजे सांय तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे । 5 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी । 7 नवम्बर को प्रातः 10 से 3 बजे सांय नामांकन पत्र वापिस लिये जा सकेंगे तथा 17 नवम्बर को प्रातः 07 बजे से सांय 3 बजे तक मतदान किया जाना है ।
    उपरोक्त निर्वाचन के दौरान विकास खण्ड शिलाई में पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होने के दृष्टिगत पूरे विकास खण्ड शिलाई में आचार सहिंता रहेगी और अन्य विकास खण्डों में केवल उन्ही ग्राम पंचायतों में आचार संहिता रहेगी जहंा पर निर्वाचन होना है ।

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