Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • अंतरराष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल-2026 के तहत किया हास्य नाटक “बिष्टी लाणी” का मंचन
    • नवनिर्वाचित पार्षद कपिल गर्ग ने निजी खर्च से शुरू कराया ऐतिहासिक रामकुंडी तालाब का जीर्णोद्धार
    • कालाअंब में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का भव्य स्वागत, उद्योगों की चुनौतियों पर हुआ मंथन
    • नाहन में 28 जून से 3 जुलाई तक ऑल इंडियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी
    • 80 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 15 व 16 जून को
    • पशु मित्रों की द्वितीय चरण की काउंसलिंग 18 जून को
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, June 12
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 बारे जिला न्यायिक परिसर नाहन में लोगों को किया जागरूक
    हिमाचल प्रदेश

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 बारे जिला न्यायिक परिसर नाहन में लोगों को किया जागरूक

    By Himachal VartaOctober 22, 2019
    Facebook WhatsApp

    नाहन। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से जिला न्यायिक परिसर नाहन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला उपभोक्त फॉरम शिमला के अध्यक्ष श्री एस0सी0कैंथला ने की।
    शिविर की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि उपभोक्त सरंक्षण अधिनियम-2019 के तहत उपभोक्ता कहीं से भी खरीदे गए सामान से संबंधित शिकायत अपने स्थानीय जिला उपभोक्ता संरक्षण अदालत में कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता आयोग एक करोड़ तक के सामान की शिकायत दर्ज करवा सकता है जो पहले 20 लाख रूपये थी।
    उन्हाेंने बताया कि उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करवानें के लिए किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती वह स्वंय सादे कागज पर अपनी शिकायत लिख कर उपभोक्ता संरक्षण अदालत में प्रस्तुत कर सकता है जोकि प्रत्येक माह में दो दिन आयोजित की जाती है।
    उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उत्पाद या सेवा प्राप्त करते समय पक्का बिल, उत्पाद कि निर्माण तिथि तथा उत्पाद की समाप्त समय सीमा को ध्यान से पढ़कर ही उत्पाद खरीदना चाहिए। उन्हांेने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अदालत में शिकायत करने पर पांच लाख तक सामान के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है व पांच लाख से दस लाख तक 200 रूपये, दस लाख से 20 लाख तक 400 रूपये, 20 लाख से 50 लाख तक दो हजार रूपये, 50 लाख से एक करोड़ तक चार हजार रूपये तथा एक करोड़ रूपये कि लागत से अधिक सामान के लिए पांच हजार रूपये फीस दी जाती है।
    उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अदालत में उपभोक्ता का दावा सही पाया जाने पर विक्रेता द्वारा वस्तु को बदला जाएगा या मुरम्मत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्चा, परेशानी के लिए हर्जाना या वस्तु की कीमत वापिस किए जाने का प्रावधान है। यदि विक्रेता उपभोक्ता संरक्षण अदालत के आदेश का पालन नही करता तो उसे एक महीने से तीन साल की सजा का भी प्रावधान है।
    इससे पूर्व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंसत वर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया।
    इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रताप सिंह ठाकुर, जेएमआईसी गितिका कपिला, अधिवक्ता रश्मी अग्रवाल व सुभाष ठाकुर सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • अंतरराष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल-2026 के तहत किया हास्य नाटक “बिष्टी लाणी” का मंचन
    • नवनिर्वाचित पार्षद कपिल गर्ग ने निजी खर्च से शुरू कराया ऐतिहासिक रामकुंडी तालाब का जीर्णोद्धार
    • कालाअंब में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का भव्य स्वागत, उद्योगों की चुनौतियों पर हुआ मंथन
    • नाहन में 28 जून से 3 जुलाई तक ऑल इंडियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी
    • 80 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 15 व 16 जून को
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.