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    Home»हिमाचल प्रदेश»विधानसभा उप-चुनाव की मतगणना के दृष्टिगत 55 पच्छाद(अ0जा0) में आग्नेय शस्त्र व विस्फोटक सामग्री लाने व ले जाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
    हिमाचल प्रदेश

    विधानसभा उप-चुनाव की मतगणना के दृष्टिगत 55 पच्छाद(अ0जा0) में आग्नेय शस्त्र व विस्फोटक सामग्री लाने व ले जाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

    By Himachal VartaOctober 23, 2019
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    नाहन। सिरमौर जिला की 55-पच्छाद (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 21 अक्तूबर, 2019 को हुए मतदान की मतगणना के दृष्टिगत 24 अक्तूबर को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सिरमौर श्री डॉ0आर0के0परूथी द्वारा अपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 55-पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 24 अक्तूबर, को प्रातः 6 बजे से लेकर मतगणना पूर्ण होने तक आग्नेय शस्त्र, हथियार को साथ लेकर चलने और अन्य विस्फोटक सामग्री को रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होने कहा कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगें ।

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