नयी दिल्ली । अयोध्या विवाद पर सुप्रीमकोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई। कोर्ट ने जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी सुन्नी वफ्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है। मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है।
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- आदेश जारी
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Wednesday, June 3